अफीम डोडा चूरा तस्करी: दो तस्करों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख जुर्माना

भीलवाड़ा समाचार शाहपुरा, भीलवाड़ा। मादक पदार्थ तस्करी के 7 साल पुराने मामले में विशिष्ट एनडीपीएस न्यायालय शाहपुरा ने सख्त फैसला सुनाया है। न्यायाधीश सानिया हाशमी ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

*क्या था मामला:*  
अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि 2017 में थाना हनुमाननगर के तत्कालीन थानाधिकारी दामोदर प्रसाद ने पुलिस जाब्ते के साथ मोरला चौराहे पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक कार की तलाशी में 48.250 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ था। मौके से आशाराम जाट एवं हरिंद्र उर्फ हरेन्द्र जाट को गिरफ्तार कर एफआईआर संख्या 181/2017 दर्ज की गई। दोनों के खिलाफ धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

*ऐसे साबित हुआ जुर्म:*  
विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष से 23 गवाहों के बयान कराए और 37 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया।

*कोर्ट का फैसला:*  
विशिष्ट एनडीपीएस न्यायाधीश सानिया हाशमी ने अभियुक्त आशाराम जाट एवं हरिंद्र उर्फ हरेन्द्र जाट को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 10-10 साल का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इस फैसले को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस के प्रभावी अनुसंधान और सशक्त अभियोजन की बड़ी जीत माना जा रहा है।

कमलेश कुमार अग्रवाल